हमीरपुर
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने एक महिला को दो अलग-अलग धाराओं के तहत 4 साल 6 माह की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुमार्ना अदा ना करने की सूरत में 6 और 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बिलासपुर जिले के गतवार गांव की सुमन कुमारी को 23 अगस्त, 2018 को दोपहर करीब 2:30 बजे हमीरपुर बस स्टैंड पर 7.32 ग्राम स्मैक/हेरोइन के साथ पकड़ा था तथा आरोपियों के खून के नमूने भी लिए गए थे, जिसमें उसने भी चिट्टा/हेरोइन का सेवन किया हुआ पाया गया था। मामला एनडीपीएस अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज हुआ था। इसी के चलते कोर्ट ने धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने, जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत 6 माह की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में 19 गवाहों का परीक्षण करवाया गया। साक्ष्य के समापन पर और अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद, एलडी ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 27 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।