20 दिन से प्रदेश से बाहर हैं बागी विधायक अयोग्य ठहराने के बाद सभी बागी विधायक प्रदेश से बाहर हैं

 

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के छह बागी विधायकों की स्टे देने की मांग को सोमवार को खारिज कर दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव का प्रोसेस शुरू करने पर रोक लगा दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

को र्ट ने इस केस को छह मई तक डिसाइड करेगा। सात मई को हिमाचल में लोकसभा के साथ साथ छह सीटों पर विधानसभा उप चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की जानी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिलहाल हिमाचल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विधानसभा उप चुनाव कराने के आदेशों पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया चुनाव को लेकर आगे बढ़ पाएगा।

हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के केस में आज सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उधर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अयोग्य ठहराए इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव की घोषणा कर दी है।

इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया के अनुसार, लाहौल-स्पीति, बड़सर, गगरेट, धर्मशाला, सुजानपुर और कुटलेहड़ सीट खाली है। लिहाजा इन पर उप-चुनाव तय हैं। मगर बागी विधायकों ने स्पीकर के ऑर्डर को असंवैधानिक बताते हुए उनकी सदस्यता बहाल करने और स्पीकर के ऑर्डर स्टे करने की अपील की है।

12 मार्च को भी इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, लेकिन उस दिन इन विधायकों के वकील हरीश साल्वे कोर्ट में पेश नहीं हुए और एडवोकेट सत्यपाल जैन ने एडजर्नमेंट मांगा।

इन्होंने पार्टी व्हिप का उलंघन किया। पार्टी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कट मोशन बिल पास करने, फाइनेंशियल बिल और बजट पास करने के लिए अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर रखा था। इसमें वोटिंग के दौरान सदन में उपस्थिति सुनिश्चित बनाने को कहा गया था। मगर, इन 6 विधायकों पर आरोप हैं कि कट मोशन प्रस्ताव पर वोटिंग और बजट व फाइनेंशियल बिल पास करते वक्त सदन से गैर हाजिर रहे।

संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने इसकी शिकायत स्पीकर से की। स्पीकर ने दोनों का पक्ष सुनने के बाद सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इस आदेश को बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अयोग्य ठहराने के बाद सभी बागी विधायक प्रदेश से बाहर हैं। पहले 10 दिन तक पंचकूला होटल में ठहरे। इसके बाद 5 दिन ऋषिकेश और अब वे गुरुग्राम में हैं। अब इनकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं।

अयोग्य ठहराने के बाद सभी बागी विधायक प्रदेश से बाहर हैं। पहले 10 दिन तक पंचकूला होटल में ठहरे। इसके बाद 5 दिन ऋषिकेश और अब वे गुरुग्राम में हैं। अब इनकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं।

कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट डाला। इससे हिमाचल में बहुमत के बावजूद कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस के 6 बागी सहित 3 निर्दलियों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष कुमार ने भी भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया। इससे भाजपा के हर्ष महाजन और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34-34 वोट मिले। बाद में लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए।

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Author: powan dhiman

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