प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की हुई तीसरी जांच

 

लोकसभा चुनाव में ड्यूटी देने के लिए संस्कृति सदन कांगनी धार में आयोजित अंतिम पूर्वाभ्यास में मतदान अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया और चुनाव की बारीकियां बारे अवगत करवाया गया।

सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम मंडी ओम कांत ठाकुर की मौजूदगी में अंतिम रिहर्सल का आयोजन किया गया था। पूर्वाभ्यास में 600 पीठासीन, सहायक पीठासीन और मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि पोलिंग अधिकारी बूथ पर जाने के लिए अपने निजी वाहनों का उपयोग न करें। बिना सुरक्षा कर्मियों के ईवीएम और वीवीपैट मशीन मतदान केन्द्र पर न लेकर जाएं और न ही मतदान समाप्त होने पर वापिस लेकर आएं। उन्होंने कहा कि सभी मतदान पार्टियां एक साथ साथ मतदान केंद्र पर जाएँ और भोजन और ठहरने की व्यवस्था के लिए केवल बीएलओ से संपर्क करें। अन्य किसी का आतिथ्य सत्कार स्वीकार न करें।

रिहर्सल में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में पार्टी बूथ लगाने पर प्रतिबंध होगा और मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर प्रतिबंध है। साधारण पार्टी बूथ को 200 मीटर से अधिक दूरी पर एक मेज और दो कुर्सियों और तिरपाल के साथ बिना किसी प्रचार सामग्री के स्थापित किया जा सकता है। परिसर में पार्टी और उम्मीदवार के नाम और प्रतीक वाले बैज, टोपी, शॉ, मफलर आदि की अनुमति नहीं है।

उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों के अंदर एजेंटों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। मतदान केंद्र के अंदर और मतदान कक्ष के बाहर मतदान कार्यवाही की वीडियोग्राफी की अनुमति केवल ईसीआई द्वारा अधिकृत प्रेस रिपोर्टर को ही है। किसी भी स्थिति में मतदान कक्ष में वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रेस रिपोर्टर द्वारा मतदान केंद्र के बाहर भीड़ की तस्वीरें लेने पर कोई रोक नहीं है।

 

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Author: powan dhiman

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