कानून व्यवस्था बनाए रखने को लगाई धारा 163: डीसी उना जतिन लाल

हिमाचल प्रदेश के ऊना उप मंडल में आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। डीसी जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, सोमवार सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ऊना में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

इस दौरान 5 या इससे अधिक लोगों के एक साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी इत्यादि लेकर नहीं चल सकेगा।
जिला प्रशासन को आज ऊना में प्रदर्शन की सूचना है, जिससे शहर की शांति बिगड़ सकती है। इसे देखते हुए प्रदर्शन पर रोक लगाई है। ऊना में बीते दो-तीन दिन से दो समुदाय के लोगों में तनाव बना हुआ है।
, एक समुदाय के लोगों ने स्थानीय युवक ने सोशल मीडिया पर  शेयर करने के आरोप लगाए, जिसमे वाल्मीकि समुदाय को लेकर कुछ टिप्पणी की गई थी। इसके बाद दोनों समुदाय में समझौता हो गया। मगर वाल्मीकि समुदाय के कुछ लोगों पर आरोप है कि समझौता होने के बावजूद उन्होंने युवक की पिटाई की।
इसी मामले में कल युवक के समर्थन में कुछ लोगों ने ऊना में प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन को वाल्मीकि समुदाय के प्रदर्शन की सूचना थी। इससे दोनों समुदाय में झड़प हो सकती है। इसे देखते हुए शहर में शांति बनाए रखने को धारा 163 लगाई गई।
डीसी जतिन लाल ने कहा  उप मंडल में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। पुलिस को इसे लेकर हिदायत दी गई है। इस दौरान किसी को भी धरना प्रदर्शन और रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी।
डीसी जतिन लाल ने कहा उप मंडल में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। पुलिस को इसे लेकर हिदायत दी गई है। इस दौरान किसी को भी धरना प्रदर्शन और रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि आदेश की कोई भी अवेहलना कानून के तहत दंडनीय होगी।
powan dhiman
Author: powan dhiman

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