सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु सर्किट कोर्ट बड़सर ने आरोपी राकेश कुमार उर्फ रिंकू उर्फ मोडा, पुत्र देवी राज, निवासी गांव जाहू खुर्द तथा डाकघर जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुरको एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21. 27 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है।
मामले के अनुसार 21 अप्रैल 2023 को शाम 4 बजे कश्मीर सिंह उर्फ बिट्टू की गन्ने के रस की रेहड़ी के पास स्थान गल्लू में आरोपी राकेश कुमार से 10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इस पर पुलिस थाना बड़सर पुलिस थाना में 21 अप्रैल 2023 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से उपजिला अटॉर्नी हमीरपुर राहुल चोपड़ा हमीरपुर द्वारा करवाई गई तथा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा 17 गवाहों की जांच की गई।
साक्ष्यों के निष्कर्ष पर तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की सुनवाई के पश्चात, न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया तथा अभियुक्त राकेश कुमार को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए सजा सुनाई। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास तथा 20,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 4 माह का साधारण कारावास। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 6 माह का कारावास तथा 5,000 रुपए जुर्माना अदा न करने पर 2 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है।