परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 रहेगी लागू – ओम कांत ठाकुर

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 13 अप्रैल को मंडी जिला के मुख्यालय में एनडीए एवं एनए तथा सीडीएस के लिए परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा के लिए राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी, राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्वायज मंडी, आईटीआई, मंडी तथा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मंडी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्वक व सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए 13 अप्रैल को मंडी मुख्यालय के संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू रहेगी। इस बारे में एसडीएम सदर मंडी ओमकांत ठाकुर ने आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल को संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, कंस्ट्रक्शन, टेंट स्टेज लगाने के काम के साथ किसी भी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार, घातक उपकरण आदि ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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Author: powan dhiman

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