बगस्याड़ में पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने जारी की अधिसूचना

थुनाग उपमंडल के अंतर्गत आने वाले बगस्याड़ गांव में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस संबंध में 24 अप्रैल 2025 को एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें आम जनता से एक माह की अवधि के भीतर सुझाव अथवा आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थीं, ताकि अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व सभी संबंधित पक्षों की राय प्राप्त की जा सके। प्रारूप अधिसूचना के विरुद्ध निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप, जिलादंडाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बगस्याड़ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों को औपचारिक रूप से पार्किंग प्वाइंट्स के रूप में अधिसूचित कर दिया है।जिलादंडाधिकारी मंडी ने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और बगस्याड़ क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

 

पार्किंग स्थानों का विवरण

 

जिन स्थानों को अधिसूचित किया गया है, उनमें एचपी पेट्रोल पंप के समीप का क्षेत्र शामिल है जहां चार टैक्सियों के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। जीवानंद मीट शॉप से बोर्ड तक के मार्ग पर सात हल्के मोटर वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पोल से सोलर लाइट तक के रास्ते में बीस दोपहिया वाहनों की पार्किंग की अनुमति दी गई है। एचपी ग्रामीण बैंक के सामने छह एलएमवी कारों के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। एकांत होम स्टे बोर्ड से लेकर गुंजन ठाकुर की दुकान तक के मार्ग में दस दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, एकांत होम स्टे से सोलर लाइट और बिजली के खंभे की ओर जाने वाले रास्ते में दस एलएमवी कारें पार्क की जा सकेंगी। प्रेम हार्डवेयर स्टोर से हैंडपंप तक की जगह में चार एलएमवी कारों के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। हैंडपंप से ठाकुर भोजनालय तक के क्षेत्र में सात एलएमवी कारें खड़ी की जा सकती हैं। ठाकुर भोजनालय से पेट्रोल पंप तक के मार्ग पर दस दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा दी गई है। सहकारी बैंक से पंचायत भवन की बाईं दिशा में दस एलएमवी कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

 

बस निर्धारित बस स्टॉप क्षेत्र में पंद्रह मिनट से अधिक समय तक नहीं रुकेगी

 

प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी बस निर्धारित बस स्टॉप क्षेत्र में पंद्रह मिनट से अधिक समय तक नहीं रुकेगी। यदि कोई बस इससे अधिक समय तक रुकती है तो उसे गांव की सीमा के बाहर पार्क किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारी मालवाहक वाहनों की लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सभी दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने माल की अनलोडिंग रात्रि आठ बजे से प्रातः छह बजे के मध्य ही करें, ताकि दिन के समय यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

 

powan dhiman
Author: powan dhiman

Leave a Comment

error: Content is protected !!