पवन धीमान, हमीरपुर. थाना सदर हमीरपुर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में वांछित आरोपी जितेंद्र कुमार को बड़ा झटका लगा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है और उसे जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। यह जिला पुलिस की कड़ी मेहनत और प्रभावी पैरवी का नतीजा है।
*मामले की पृष्ठभूमि*
थाना सदर हमीरपुर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियोग संख्या 83/2025 दर्ज है, जिसमें जितेंद्र कुमार (पिता श्री कुलबीर सिंह), निवासी गांव मौखनखांवाला, फिरोजपुर (पंजाब), प्रमुख आरोपी है। आरोपी फरार हो गया था और उसने जमानत के लिए माननीय उच्च न्यायालय शिमला में याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी।
*पुलिस की कार्यवाही और सफलता*
जिला पुलिस हमीरपुर ने इस मामले में मजबूत सबूत और कानूनी पैरवी करते हुए आरोपी की जमानत याचिका को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में खारिज करवाने में सफलता हासिल की है। यह पुलिस की कुशल जांच और कानूनी रणनीति का परिणाम है।
*आरोपी की तलाश जारी*
पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उन्हें जितेंद्र कुमार या उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी हो, तो वे निम्न नंबरों पर तुरंत सूचना दें: थाना सदर हमीरपुर: 01972-224306 या 7876916805, कंट्रोल रूम हमीरपुर: 01972-224339 या 7876916814 और टोल-फ्री नंबर: 112
सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकल्प जताया है।
