अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक चौहाटा बाजार में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध उपायुक्त ने जन सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए आदेश

उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने जन सुरक्षा के दृष्टिगत मंडी शहर के चौहाटा बाजार में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और 4 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा।

 

उपायुक्त ने बताया कि चौहाटा बाजार मंडी शहर का अत्यंत व्यस्त क्षेत्र है, जहाँ त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और अन्य समारोहों के दौरान लोग सड़कों के किनारे पटाखे जलाते हैं। पूर्व में यहाँ इस कारण आगजनी की घटनायें भी घट चुकी हैं, जिससे सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति के नुकसान की आशंका बनी रहती है।

 

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पटाखों की बिक्री या उपयोग से आग लगने और भीड़भाड़ में जनहानि की संभावना रहती है। इसलिए यह प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा के हित में आवश्यक है। आदेश की अवधि के दौरान चौहाटा बाजार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे जलाने या फोड़ने पर पूर्ण रोक रहेगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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Author: powan dhiman

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