सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है। केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहां खड़ा हो रहा है कि बदले की भावना रखने वाली ये सरकारें क्या अब पत्रकारों को फंसाने के लिए साजिशें नहीं करेंगी ताकि पत्रकारों को दूसरी गंभीर धाराओं में फंसा कर जेल भेजा जाए

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Author: powan dhiman

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