थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना के लिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का प्रारूप जारी

जिला मंडी में व्यास नदी पर प्रस्तावित थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना (191 मेगावाट) के निर्माण हेतु अधिग्रहित की जा रही निजी भूमि से संबंधित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का प्रारूप जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं प्रशासक, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना, जिला मंडी डॉ. मदन कुमार ने बताया कि यह प्रारूप भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत तैयार किया गया है।

 

डॉ. मदन कुमार ने बताया कि अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत तैयार यह प्रारूप उप-मंडलाधिकारी (ना.) सदर, कोटली, पधर एवं जोगिंदर नगर को प्रेषित कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित कार्यालयों तथा परियोजना प्रभावित पंचायतों के प्रधान एवं उप-प्रधानों को भी योजना का प्रारूप उपलब्ध करवा दिया गया है, ताकि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों एवं प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना से संबंधित आपत्तियों एवं सुझावों के लिए जन-सुनवाई की तिथि शीघ्र निर्धारित कर पृथक रूप से सूचित की जाएगी।

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Author: powan dhiman

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