पुनर्गठित एवं नवगठित पंचायतों में होगी ग्राम सभा की विशेष बैठक, खंड विकास अधिकारी अधिकृत

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मंडी जिला में पुनर्गठित एवं नवगठित पंचायतों में विशेष ग्राम सभा की बैठक के आयोजन के संबंध में आज यहां आदेश जारी किए हैं। इसके लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

 

आदेशों के अनुसार सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि०प्र० के निर्देशों के अन्तर्गत विकास खण्ड धनोटू की ग्राम पंचायत घिड़ी, विकास खण्ड निहरी की ग्राम पंचायत रोहांडा, विकास खण्ड धर्मपुर की ग्राम पंचायत ब्रांग, बनाल, पपलोग, वसन्तपुर, लौंगणी, ग्रयोह, सरस्कान, लंगेहड़, सरी, डरबाड़, घरवासड़ा, बिंगा व सधोट, ग्राम पंचायत रखोह विकास खण्ड गोपालपुर, विकास खण्ड द्रंग स्थित पद्धर की ग्राम पंचायत नेरघरवासड़ा, मसौली व भराड़ू, विकास खण्ड गोहर की ग्राम पंचायत नौण व शिल्हूं, विकास खण्ड चौंतड़ा की ग्राम पंचायत ढेलू, विकास खण्ड सदर की ग्राम पंचायत जनेड, विकास खाड बल्ह की ग्राम पंचायत भडयाल, गलमा व सकरोहा, विकास खण्ड करसोग की ग्राम पंचायत ममेल, विकास खण्ड सुन्दरनगर की ग्राम पंचायत जाम्बला और कांगू, विकास खण्ड बालीचौकी की ग्राम पंचायत खोलानाल, खाहरी, नलवागी व कून तथा जिला मण्डी की नवगठित ग्राम पंचायतों विकास खण्ड द्रंग स्थित पद्धर की ग्राम पंचायत छतर सपैडू व मनोह, विकास खण्ड गोहर की ग्राम पंचायत कोट व बाबू, विकास खण्ड निहरी की ग्राम पंचायत चौकी, विकास खण्ड चौतड़ा की ग्राम पंचायत योरा व डोहग, विकास खण्ड सदर मण्डी की ग्राम पंचायत तान्दी, विकास खण्ड करसोग की ग्राम पंचायत वताला देहल, विकास खण्ड सुन्दरनगर की ज्योर व दयोही, विकास खण्ड गोपालपुर की जन्दरूकलां, विकास खण्ड धर्मपुर की हुक्कल, कांगो का गैहरा, ठाणा (बरोटी), गियुण, फिहड़, चसवाल, डबरोट व रोसो, विकास खण्ड बल्ह की ग्राम पंचायत टिक्कर कलां, करनेहडा व चतरौर में यह विशेष ग्राम सभा बैठक आयोजित की जाएगी।

 

इस विशेष ग्राम सभा बैठक में मसौदा मतदाता सूचियों के पूर्वावलोकन से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के आगामी सामान्य चुनावों के दृष्टिगत पंचायत के पुनर्गठन/ विभाजन के कारण प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए पुनः कार्यक्रम जारी किया गया है। प्रारूप मतदाता सूची की पूर्वावलोकन प्रति ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ताकि त्रुटियों की जांच की जा सके और प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय अधिकतम सटीकता प्राप्त की जा सके।

 

आदेशों में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में वर्तमान में प्रधान का पद रिक्त होने के कारण खंड विकास अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की संबधित ग्राम पंचायतों में विशेष बैठक बुलाने के लिए अधिकृत हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए वे अपने स्तर पर उपयुक्त तिथि निर्धारित करें और बैठक के आयोजन के लिए कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस जारी करें। संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को प्रारूप मतदाता सूची की प्रीव्यू कॉपी अनिवार्य रूप से ग्राम सभा के समक्ष अवलोकन एवं सत्यापन के लिए रखना भी सुनिश्चित करें।

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Author: powan dhiman

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