मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाएं पात्र लोग: अनीष कुमार

 

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने वीरवार को ग्राम पंचायत कक्कड़ में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव अनीष कुमार ने की।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। मुफ्त कानूनी सहायता योजना इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अदालत में लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालतों और आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर भी किया जा सकता है। इससे दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होती है। अनीष कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, नालसा मोबाइल ऐप, गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों और कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां भी दीं।

powan dhiman
Author: powan dhiman

Leave a Comment

error: Content is protected !!