राजनैतिक दल व राजनैतिक दलों से घोषित प्रत्याशी,अनुमति प्राप्त करके ही करें कार्यक्रम का आयोजन. जिला निर्वाचन अधिकारी 

 

 जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय द्वारा कार्यालय कक्ष में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आदर्श आचार सिंंहता का अनुपालन किया जाय। राजनैतिक दल/राजनैतिक दलों से घोषित प्रत्याशी द्वारा कोई भी कार्यक्रम का आयोजन/जनसम्पर्क किया जाता है तो उसकी पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर लिया जाय, बिना पूर्वानुमति के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन एवं जनसम्पर्क न किया जाय।जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देते हुए कहा कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाकघर में नामांकन प्रपत्र दाखिल करने से एक दिन पूर्व का खाता खोला जाना अनिवार्य होंगा। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू0-10000 से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए छपाई गई प्रचार सामग्री की प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी,जिस प्रिन्टिंग प्रेस से सामग्री तैयार करायी जा रही है, उसके प्रोपराइटर का नाम,पूर्ण पता,मोबाइल नम्बर, ई-मेल, जी0एस0टी0 नम्बर आदि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगायी गयी है, जिसका अनुपालन प्रत्येक प्रत्याशी को करना आवश्यक है। प्रत्याशी द्वारा किसी भी प्रकार का जुलूस/सभा, बिना अनुमति किया जाना प्रतिबन्धित है ।इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार गोंड एवं अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रबुद्ध सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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Author: powan dhiman

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