हत्या के आरोपी पिता पुत्र को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,

 

ब्यूरो रिपोर्ट सुनील साहू रोशन पहल

 

कौशाम्बी….यूपी के कौशाम्बी जिले में सैनी कोतवाली अन्तर्गत ग्राम नया पुरवा में अभियुक्तों द्वारा साजिश कर युवक की हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 403/23 धारा 302/201/34 भादवि पंजीकृत किया गया था।जिससे सम्बन्धित 02 अभियुक्तो 1. छेदी लाल पुत्र दयाराम 2. मिथुन पुत्र छेदी लाल नि०गण गरीब का पुरवा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को सोमवार को न्यायालय एएसजे प्रथम द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा 60,000-60,000 रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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Author: powan dhiman

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