हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के अंतर्गत लोगों को नोटिस जारी!

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले हमीरपुर शहर के आसपास के कुछ क्षेत्रों में अवैध निर्माण और नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग के नियमों के उल्लंघन के मामलों का कड़ा संज्ञान लेते हुए टीसीपी विभाग ने कुल 6 लोगों को नोटिस जारी किए हैं।

मंडलीय नगर नियोजन कार्यालय हमीरपुर के योजना अधिकारी ने गांव लाहड़ और अणुकलां के 2-2 मामलों, बृजनगर वार्ड नंबर 5 और शिवनगर वार्ड नंबर 4 के एक-एक मामले में कुल 6 लोगों को नोटिस जारी करके 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने तथा संबंधित जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नगर व ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग के अधिकारी हरजिंदर सिंह का कहना है कि के नियमों के उल्लंघन के मामलों का कड़ा संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। संबंधित लोगों को 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने तथा संबंधित जमीनों पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

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Author: powan dhiman

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