प्रदेश सरकार ने 10 माह में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,565 राजस्व मामलों का निपटारा कियाः मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि प्रदेशभर में अक्तूबर, 2023 से जुलाई, 2024 के मध्य राज्य सरकार द्वारा विशेेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1,63,268 इंतकाल, 9,417 तकसीम, 12,453 निशानदेही और 2,427 राजस्व त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने वर्षों से पड़े राजस्व मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन कर मिशन मोड में कार्य किया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में 30 और 31 जुलाई, 2024 को 10,746 इंतकाल, 408 तकसीम और 541 निशानदेही के मामले निपटाने के साथ-साथ 131 राजस्व त्रुटियों को सुधारा गया। इसके अतिरिक्त जुलाई, 2024 में 16,514 इंतकाल, 554 तकसीम और 2,142 निशानदेही तथा 464 राजस्व त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया और जुलाई माह में 31,500 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के लोगों को इन अदालतों के माध्यम से घर-द्वार पर अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है और राजस्व लोक अदालतों की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि लोग इस सुविधा का बढ़-चढ़ कर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से वर्षों से लंबित पड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप ही आमजन को राहत मिल रही है और लंबित राजस्व मामलों के समाधान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अक्तूबर, 2023 से राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्य दिवस में इन लोक अदालतों का आयोजन कर लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया जाता है ताकि लोगों को राजस्व कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पारदर्शी और त्वरित प्रशासन प्रदान करने को अधिमान दे रही है। सरकार द्वारा लिए गए जन हितैषी निर्णयों से लोग उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जन-जन की सरकार है और आमजन की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर उनका समाधान किया जा रहा है।

 

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Author: powan dhiman

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