खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के उल्लंघन पर हमीरपुर के 3 पीजी संचालकों को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

हमीरपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के उल्लंघन पर हमीरपुर के 3 पीजी संचालकों को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं मानक) अनिल शर्मा ने बताया कि विभाग में पंजीकृत हमीरपुर के 24 पीजी का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। 

 

उन्होंने बताया कि हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान 3 पीजी संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 5-5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। सहायक आयुक्त ने कहा कि जिन पीजी संचालकों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे इस प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूर्ण करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि घर में चल रहे एक निजी पीजी में रह रहे युवक की मौत के बाद अब सभी शहर में चल रहे पीजी की जांच हो रही है जिसको लेकर अब खाद्य पूर्ति विभाग भी सतर्क हो गया है पीजी में मिल रही खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है इसी के तहत जितने भी पीजी हमीरपुर शहर में चल रहे हैं सभी के खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता देखी जा रही है जो गुणवत्ता में सही नहीं उतर पा रहे हैं उन्हें विभाग द्वारा जुर्माना किया जा रहा है।

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Author: powan dhiman

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