हिमाचल प्रदेश सरकार में लगाए गए थे 6 मुख्य संसदीय सचिव संसदीय सचिव को आज हटा दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने आज दिया बड़ा फैसला 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है।
हाईकोर्ट ने साल 2006 के संसदीय सचिव, एक्ट को निरस्त कर दिया है। इसके साथ सभी संसदीय सचिव, की सभी सरकारी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से वापस लेने के आदेश दिए हैं।