हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश पर्यटन निगम के घाटे में चल रहे 56 होटलों में से 18 को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की पीठ में एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि पर्यटन निगम की ओर से इन घाटे में चल रहे होटलों को चलाए रखने के लिए सार्वजनिक संसाधनों को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए, 18 होटलों को 25 नवंबर से बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश पर्यटन निगम के घाटे में चल रहे 56 होटलों में से 18 को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन आदेशों का पालन करना पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि इन होटलों को साफ-सुथरा रखने के लिए आवश्यक स्टाफ ही तैनात किया जाए और बाकी स्टाफ को अन्य होटलों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि जहां स्टाफ की कमी है, वहां इसे पूरा किया जा सके।
 प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की पीठ में एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि पर्यटन निगम की ओर से इन घाटे में चल रहे होटलों को चलाए रखने के लिए सार्वजनिक संसाधनों को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए, 18 होटलों को 25 नवंबर से बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी का अप फ्रंट मनी न लौटाने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच कर दिया था और कंपनी को उसे नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की अनुमति दी थी।
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Author: powan dhiman

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