परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 रहेगी लागू-रूपिन्दर कौर

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा 25 मई रविवार को मंडी जिला मुख्यालय में सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2025 आयोजित की जायेगी। परीक्षा के लिए राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी, राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र), मंडी तथा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मंडी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्वक व सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए 25 मई को मंडी मुख्यालय के संबंधित परीक्षा केंद्रों के आस-पास सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू रहेगी। इस बारे में एसडीएम सदर मंडी रूपिन्दर कौर ने आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि 25 मई को संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, कंस्ट्रक्शन, टेंट/स्टेज लगाने के काम के साथ किसी भी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार, घातक उपकरण आदि ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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Author: powan dhiman

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