वाहन रोककर एक व्यक्ति से मारपीट मामले में तीन आरोपियों को दो साल की कठोर करवास

हमीरपुर – वाहन को रोककर एक व्यक्ति के  मारपीट करने तथा एचआरटीसी की बस को नुकसान पहुंचाने पर तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। दोषियों को दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ ही इन्हें 10-10 हजार रुपए जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। शनिवार के दिन अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश रवि की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

अदालत ने दिनेश कुमार पुत्र प्रकाश चंद, संजीव कुमार पुत्र प्रकाश चंद तथा प्रकाश चंद पुत्र सीता नाम निवासी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर को यह सजा सुनाई है। दोषियों ने 23 नवंबर 2018 को बोहणी में वाहन को रोका तथा व्यक्ति के साथ मारपीट की। इस दौरान एचआरटीसी की बस को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था। मारपीट का यह मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज किया गया था। पुलिस के माध्यम से मामले की जार्च शीट माननीय अदालत में पेश की गई। शनिवार को मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक विशाल दीपक ने इसकी पैरवी की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 12 गवाहों की गवाही के उपरांत फैसला सुनाया गया है। मारपीट व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की विभिन्न धाराओं में मामला पुलिस में दर्ज हुआ था।

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Author: powan dhiman

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