वाणिज्यिक निर्माण व सड़क चैड़ीकरण कार्य पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध

बरसात के मौसम में भारी बारिश व बादल फटने की घटनाओं के कारण मानव जीवन, सार्वजनिक सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान होने की अत्याधिक संभावनाएं बढ़ जाती है। वर्तमान में जिला में विभिन्न भागों में भू-स्खलन, पहाड़ी के गिरने तथा सड़क मार्गो के बंद होने की कई घटनाएं सामने आ रही है, जिस कारण जान-माल को अत्याधिक खतरा होता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक मार्गो की बहाली तथा राहत कार्याें में बाधा उत्पन्न होती है। 
वर्तमान में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चालू बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश सहित मंडी जिला में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जारी की है। 
इसी के दृष्टिगत उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपूर्व देवगन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिला में वाणिज्यिक निर्माण, निजी विकास तथा सड़क चैkड़ी करने से संबंधित कटाई व खुदाई कार्य पर तुरन्त प्रभाव से 31 अगस्त, 2025 तक   पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। 
उन्होंने जिला के सभी एसडीएम, कार्यकारी दंडाधिकारियों, सभी निष्पादन एंजेंसियों, भारतीय राष्ट्रªीय राज मार्ग प्राधिकरण को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 
powan dhiman
Author: powan dhiman

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