ऊना जिले में 2 दिन के भीतर हथियार और गोला-बारूद जमा कराने के निर्देश

डीसी ऊना जतिन लाल ने जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिला के सभी हथियार लाइसेंसधारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद तुरंत जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक लाइसेंसधारकों को 26 नवंबर तक अपने नजदीकी पुलिस थाने या प्राधिकृत लाइसेंसधारी आर्म्स एवं एम्यूनिशन डीलर के पास हथियार एवं गोला बारूद जमा कराने होंगे। आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

जिलादंडाधिकारी ने यह आदेश जिले में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किया है। यह आदेश आगामी निर्देशों तक लागू रहेगा।

 

सभी थाना प्रभारियों को आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। हथियार जमा करने की प्रक्रिया के दौरान, थाने और अधिकृत डीलर उपयुक्त रिसिप्ट देकर हथियारों की सुरक्षित प्राप्ति तथा रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे। आदेश समाप्त होने के बाद जमा किए गए हथियार वापस किए जाएंगे।

 

उन्होंने कहा कि जिलावासियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने

जनता से आदेश का पालन करने और शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।

 

*स्क्रीनिंग कमेटी ने की थी सिफारिश*

 

बता दें, डीसी और एसपी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने जिले के सभी लाइसेंसी हथियारों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर सभी लाइसेंसधारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद जमा कराने के निर्देश देने की सिफारिश की थी।

 

*इन्हें रहेगी छूट*

 

यह आदेश सशस्त्र/पैरामिलिट्री फोर्सेज़, होम गार्ड्स, पुलिस कर्मचारी, बैंक सुरक्षा गार्ड और अन्य कानून व्यवस्था से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही, सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंस वाले हथियारों के लिए पुलिस खतरे की स्थिति का गहन आकलन करेगी। जिन लाइसेंसधारकों के जीवन पर तत्काल खतरा हो, उन्हें इस आदेश में छूट दी जाएगी।

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Author: powan dhiman

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