थाना भोरंज क्षेत्र में घटना, आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कड़ी धाराएं लागू

जिले के थाना भोरंज अंतर्गत ग्राम कक्कड़, डा. चंदरुही में एक पारिवारिक विवाद ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि एक बुजुर्ग महिला सहित उनके परिवार को पड़ोसियों की हिंसा का शिकार होना पड़ा। घटना में महिला के साथ-साथ उनके पुत्रों को भी चोटें आई हैं तथा उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए।

कमला देवी (65 वर्ष) ने थाना भोरंज में शनिवार को एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, पड़ोसियों के साथ हुए एक विवाद के दौरान उन पर व उनके पुत्रों पर आरोपियों ने न केवल गाली-गलौच व मारपीट की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। हमले के दौरान पीड़ितों के मोबाइल फोन भी जबरन छीन लिए गए, जिससे वे तत्काल मदद के लिए आवाज नहीं उठा सके।

कमला देवी की शिकायत और प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की कई कड़ी धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया है। इनमें धारा 115 (उपद्रव), धारा 351(2) (हमला), धारा 74 (आपराधिक धमकी), धारा 303(2) (लूट) और धारा 3(5) (सामूहिक दंगा से संबंधित) शामिल हैं।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार ने बताया, “यह एक गंभीर घटना है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ निष्पक्ष अन्वेषण किया जा रहा है। दोषियों को कानून के कठोरतम दंड के तहत लाया जाएगा।”

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Author: powan dhiman

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