प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को पेंशन राशि समय पर, पारदर्शी एवं सीधे उनके बैंक अथवा डाकघर खातों में उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन की व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।
जिला कल्याण अधिकारी ऊना, आवास पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उन्होंने ऐसे सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे 15 फरवरी 2026 तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि तक ई-केवाईसी सत्यापन न करवाने की स्थिति में संबंधित लाभार्थी को पेंशन के लिए अपात्र माना जा सकता है तथा पेंशन स्थायी रूप से बंद की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी असहाय पेंशनभोगी का आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बना है अथवा उसमें संशोधन अथवा अद्यतन की आवश्यकता है, तो वह संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकता है।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी सत्यापन से संबंधित जानकारी अथवा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक अथवा संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।