आम मरीजों को राहत देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 39 नई दवा फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य तय कर दिए हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने जारी अधिसूचना में हृदय रोग, मधुमेह, संक्रमण, कैंसर, ग्लूकोमा, एचआईवी, दर्द प्रबंधन तथा अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली कई महत्त्वपूर्ण दवाओं के खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं। एनपीपीए के अनुसार निर्धारित खुदरा मूल्य में जीएसटी शामिल नहीं है। जहां जीएसटी लागू होगा, वहां उसे अलग से जोड़ा जाएगा। सभी दवा निर्माता एवं विपणन कंपनियों को इन्हीं निर्धारित कीमतों पर दवाओं की बिक्री सुनिश्चित करनी होगी। नई सूची में उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एम्लोडिपिन टेल्मिसार्टन मेटोप्रोलोल सक्सिनेट, टेल्मिसार्टन क्लोर्थालिडोन, टेल्मिसार्टन सिलनिडिपि, बिसोप्रोलोल टेल्मिसार्ट, नेबिवोलोल एम्लोडिपिन तथा एम्लोडिपिन बिसोप्रोलोल टेल्मिसार्टन जैसी दवाओं के खुदरा मूल्य तय किए गए हैं। मधुमेह के मरीजों के लिए डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन, ग्लाइमेपिराइड और वोग्लिबोज युक्त विभिन्न संयोजन दवाओं को भी नियंत्रित मूल्य के दायरे में लाया गया है।
इसके अलावा संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली एमोक्सिसिलिन क्लैवुलानेट टैबलेट एवं डिस्पर्सिबल टैबलेट, आंखों की बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त नेटार्सुडिल लैटानोप्रोस्ट तथा नेपाफेनैक मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स के खुदरा मूल्य भी निर्धारित किए गए हैं।